गैर-परिचालन बसें सुबह के समय राजमार्ग पर नहीं जा सकतीं। कानून के मुताबिक, रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक नेशनल हाईवे पर बसें नहीं चल सकतीं. राजमार्ग के कम सुरक्षा कारक के कारण ही। रात में दृश्यता अधिक नहीं होती और चालक की दृष्टि भी ख़राब होती है। रात में ड्राइवर थक जाते हैं। सुबह के तीन या चार बजे वह समय होता है जब हाईवे बस दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। बसें पांच बजे के बाद निर्धारित की जाती हैं और पांच बजे से पहले उन्हें चलाने की अनुमति नहीं होती है। बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने से इस समय अवधि के दौरान यातायात दुर्घटनाएँ मूल रूप से समाप्त हो जाती हैं। बसों में भीड़ होती है और सुरक्षा सबसे पहले आती है।
